Parts of Indian Constitution :
भाग I - संघ और उसके क्षेत्र(अनुच्छेद 1-4)
भाग II- नागरिकता(अनुच्छेद 5-11)
भाग III- मूलभूत अधिकार(अनुच्छेद 12 - 35)
भाग IV- राज्य के नीति निदेशक तत्व(अनुच्छेद 36 - 51)
भाग IVA- मूल कर्तव्य(अनुच्छेद 51A)
भाग V- संघ(अनुच्छेद 52-151)
भाग VI- राज्य(अनुच्छेद 152 -237)
भाग VII- संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित
भाग VIII- संघ राज्य क्षेत्र(अनुच्छेद 239-242)
भाग IX- पंचायत(अनुच्छेद 243- 243O)
भाग IXA- नगर्पालिकाएं(अनुच्छेद 243P - 243ZG)
भाग X- अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र(अनुच्छेद 244 - 244A)
भाग XI- संघ और राज्यों के बीच संबंध(अनुच्छेद 245 - 263)
भाग XII- वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद(अनुच्छेद 264 -300A)
भाग XIII- भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम(अनुच्छेद 301 - 307)
भाग XIV- संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं(अनुच्छेद 308 -323)
भाग XIVA- अधिकरण(अनुच्छेद 323A - 323B)
भाग XV- निर्वाचन(अनुच्छेद 324 -329A)
भाग XVI- कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध(अनुच्छेद 330- 342)
भाग XVII- राजभाषा(अनुच्छेद 343- 351)
भाग XVIII- आपात उपबंध(अनुच्छेद 352 - 360)
भाग XIX- प्रकीर्ण(अनुच्छेद 361 -367)
भाग XX- संविधान के संशोधनअनुच्छेद
भाग XXI- अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध(अनुच्छेद 369 - 392)
भाग XXII- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन(अनुच्छेद 393 - 395)
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